अब आपको वाहन चलाते समय सिर्फ असली ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र ही रखना होगा। वाहन जांच के दौरान अन्य प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी मान्य होगी। निजी वाहन चालकों को राहत देते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया है। इससे पुलिसकर्मियों द्वारा सभी वास्तविक प्रमाण पत्र दिखाने के नाम पर उगाही पर लगाम लगेगी। दिल्ली के संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) सत्येंद्र गर्ग ने मंगलवार को सर्कुलर जारी करने के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि अक्सर वाहन चालकों की शिकायत रहती थी, कि इंश्योरेंस और आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की फोटो कॉपी दिखाने के बाद भी पुलिसकर्मी उन्हें परेशान करते हैं। अब निजी वाहन चालकों को इस तरह की परेशानी नहीं होगी। गर्ग ने कहा कि महिला और वरिष्ठ नागरिकों को वाहन के मूल दस्तावेज न दिखाने पर काफी परेशानी होती थी, क्योंकि मूल दस्तावेज न दिखाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाता था। वाहन चोरी होने पर असली आरसी और इंश्योरेंस मांगा जाता है। जिससे वाहन मालिक को बीमा लाभ मिल सके। लेकिन वाहन के साथ ही असली प्रमाण पत्र चोरी होने पर उसे बीमा लाभ. डीएल और प्रदूषण प्रमाण पत्र ही पास रखना जरूरी लेने में भी कई तरह की परेशानियां आती हैं। इन सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही यह प्रावधान किया गया है। अब निजी वाहन चालक अपने वाहन की आरसी और इंश्योरेंस की फोटो कॉपी रखेंगे। साथ ही डाइविंग लाइसेंस व प्रदूषण प्रमाण पत्र असली रहेंगे। फोटो कॉपी साफ होनी चाहिए, जो पढ़ी जा सके। फोटो कॉपी को किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बारे में यातायात पुलिसकर्मियों सहित स्थानीय पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अगर किसी वाहन चालक को परेशानी होती है तो वह यातायात पुलिस की एसएमएस सेवा 56767 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा वाहन चालक दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन सेवा 25844444 पर भी संपर्क कर सकता है।
News Collection Source: Dainik Jagran
Photo: the Hindu
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